Tuesday, June 15, 2021

पूरी हुई मांग! Ambulance पर 16% घटी GST, सोशल मीडिया ने दी सलामी, जानें और क्या-क्या हुआ सस्ता? June 15, 2021 at 07:47PM

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस पर GST की दरों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब एम्बुलेंस पर केवल 12 फीसदी की जीएसटी () लगेगी। इससे पहले एम्बुलेंस की खरीद पर 28 फीसदी की जीएसटी देनी होती थी। दरअसल, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई 44 वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में कोविड -19 से जुड़ी राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी जरूरी सामानों पर जीएसटी की दरों को घटाने का फैसला किया गया। इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। इन जरूरी चीजों पर घटी GST की दरें
  • कई दवाएं
  • कोविड टेस्टिंग किट
  • मेडिकल ऑक्सीजन,
  • ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर
  • वेंटिलेटर
  • बाई-पैप मशीनें
  • एम्बुलेंस और अन्य
एम्बुलेंस पर घटी GST की दरें अब तक एम्बुलेंस को लग्जरी आइटम में शामिल किया जाता था। यही कारण था कि नई एम्बुलेंस की खरीद पर 28 फीसदी की जीएसटी देना होता था। लेकिन, कोरोना की दूसरी लहर के कारण एम्बुलेंस को लग्जरी आइटम की सूची से हटा दिया गया है। अब नई एम्बुलेंस की खरीद पर 28 की जगह केवल 12 फीसदी का जीएसटी देना होगा। काउंसिल ने फैसला किया है कि 30 सितंबर 2021 तक 12 फीसदी ही रहेंगी। कोरोना काल में एम्बुलेंस की हुई थी कमी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब कोविड-19 के तेजी से मामले बढ़ने लगे तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में एम्बुलेंस की कमी दर्ज की गई। ऐसे में काउंसिल का फैसला इसी समस्या को देखते हुए लिया गया है। जीएसटी घटाने की हो रही थी मांग कई राज्यों और स्वास्थ्य क्षेत्र के अलग-अलग हितधारकों की लंबे समय से इन जरूरी चीजों पर जीएसटी की दरों को घटाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में 44 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में इन सभी जरूरी सामानों पर जीएसटी की दरों को घटाने का फैसला किया गया। फैसले की तारीफ, लेकिन उठे ये सवाल

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