
दीपक के दास, नई दिल्लीइस साल अक्टूबर से बनने वाली मोटरसाइकल्स में नए फीचर देखने को मिलेंगे। दरअसल, 1 अक्टूबर से संशोधित लागू होंगे। इसके तहत सभी नई मोटरसाइल में ड्राइवर सीट के पीछे या साइड में परमानेंट हैंड ग्रिप और फुट रेस्ट अनिवार्य होंगे। इसके अलावा बाइक में एक प्रोटेक्टिव कवर भी देना होगा, जो रियर वील को कम से कम आधा कवर करे। हैंड ग्रिप और फुट रेस्ट से बाइक पर पीछे बैठने वालों को आराम मिलेगा। वहीं, तीसरा फीचर पीछे बैठने वाले राइडर के कपड़े को पहिए में फंसने से रोकने में मदद करेगा। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने मोटर वीइकल रूल्स के संशोधन में टू-वीलर के पीछे रखे जाने वाले कंटेनर्स की सही साइज का भी प्रस्ताव दिया है। यह स्पेसिफिकेशन ऐसे समय में आएगा, जब टू-वीलर्स पर फूल-डिलिवरी का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। एक सूत्र ने बताया, 'ये स्पेसिफिकेशन यह देखते हुए बनाए गए हैं कि टू-वीलर का बैलेंस न बिगड़े और न ही इन पर ओवरलोडिंग हो पाए। अभी तक कोई समान मानक नहीं है, हम मानदंड तय कर रहे हैं।' प्रपोजल के अनुसार, टू-वीलर पर लोड किए जाने वाले बॉक्स की लंबाई 550 mm, चौड़ाई 510 mm और ऊंचाई 500 mm से ज्यादा नहीं होगी। इसका वजन 30 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें बॉक्स और लोड किए गए सामान का वजन शामिल है। यह नियम भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। पढ़ें: ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ये बातें भी शामिलड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) है, उन्हें नॉर्म्स का पालन करना होगा। यह ऐक्सिडेंट के जोखिम को कम करेगा और माइलेज बढ़ाने में भी मदद करेगा। नोटिफिकेश में यह भी प्रपोजल है सभी एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वीइकल्स में विंडस्क्रीन और विंडो के साथ ड्राइवर के लिए सेफ्टी कैबिन की आवश्यकता है। पढ़ें: