Saturday, March 13, 2021

पार्किंग को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, मॉल से हॉस्पिटल तक में बदल जाएंगे नियम March 13, 2021 at 12:27AM

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने 100 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाली सभी इमारतों (बिल्डिंग) के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इन सभी इमारतों में इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग के लिए कम से कम 5 फीसदी की जगह अलग से दी जाए। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इन पार्किंग स्लॉट में इलेक्ट्रिक चार्जर की अलग से सुविधा दी जाए। दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इन नए निर्देशों की घोषणा की। ये नए निर्देश सभी पब्लिक इमारतों में लागू होंगे। इनमें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल इत्यादि शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर 2021 तक इन कैटेगरीज में आने वाली इमारतों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। दरअसल, दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सिडी के लिए योग्य हो जाएंगे, जहां पार्किंग एरिया में प्रति चार्जिंग प्वाइंट पर 6,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।

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