Wednesday, March 10, 2021

केजरीवाल सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इस 'स्वदेशी' कंपनी को मिली बड़ी राहत March 10, 2021 at 08:08PM

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स () को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के एक फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए टाटा मोटर्स को कुछ समय के लिए अंतरिम राहत दी है। दरअसल 1 मार्च 2021 को ग्राहक की शिकायत के बाद दिल्ली सरकार ने पर दी जाने वाली सब्सिडी पर अस्थाई रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अपील दायर की। क्या है पूरा मामला? दिल्ली सरकार के मुताबिक कुछ ग्राहकों की तरफ से शिकायत की गई थी कि Tata Nexon EV में रेंज को लेकर कंपनी ने जो दावे किए थे, उसे पूरा कर पाने में यह इलेक्ट्रिक कार नाकाम रही है। इसके बाद राज्य सरकार ने Tata Nexon EV पर दी जाने वाली सब्सिडी पर अस्थाई रोक लगा दी थी। इस मामले पर क्या कर रही है दिल्ली सरकार? दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से बताया गया कि शिकायतकर्ताओं के दावों को जांचने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। टाटा मोटर्स ने क्या कहा था? दिल्ली हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए टाटा मोटर्स ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक नाराज और असंतुष्ट ग्राहक के एक शिकायत के आधार पर इतना बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली सरकार की तरफ से Nexon EV को सब्सिडी वाले वाहनों की सूची से हटाने के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। टाटा मोटर्स ने अब क्या कहा? टाटा मोटर्स की तरफ से नए बयान में कहा गया, "दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे रिट पर नोटिस जारी की है और दिल्ली सरकार के वाहनों की एलिजिबल सूची से Nexon EV को हटाने के खिलाफ रोक लगाकर अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है" दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कहा गया था? इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने विभाग के आदेश को 1 मार्च 2021 को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। कैलाश गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा था, “दिल्ली सरकार ने कई उपयोगकर्ताओं की तरफ से की गई शिकायतों के कारण, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार मॉडल पर सब्सिडी निलंबित करने का फैसला किया है, कमेटी की तरफ से फाइनल रिपोर्ट लंबित है"

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