नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने फरवरी 2020 और नवंबर 2021 के बीच समाप्त होने वाले लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है यानी अब इस अवधि में बना आपका लाइसेंस 21 जनवरी तक मान्य रहेगा। पेंडेमिक के चलते ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट पाने में लोगों को होने वाली परेशानियों ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया। इसकी जानकारी राजधानी के परिवहन विभाग ने दी है। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस इस टाइम पीरियड के दौरान बना था तो सरकार का यह फैसला आपके लिए बेहद राहत भरा है। ट्वीट से मिली जानकारी दिल्ली के परिवहन विभाग ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा, 'कई अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट प्राप्त करने में दिल्ली लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने वालों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, हमने लर्निंग लाइसेंस की वैधता को 2 और महीनों के लिए 31.01.22 तक बढ़ा दिया है, जो कि 01.02.20 और 30.11.21 के बीच समाप्त हो गए है।' लाइसेंस अप्लाई करने का तरीका अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आधार कार्ड के माध्यम से https://ift.tt/2o2eLYb में ऑनलाइन आवेदन करे। इसके बाद ऑटोमैटिकली ही फार्म में आवेदक का नाम,जन्म तिथि, पता, अभिभावक या पिता का नाम, आवेदन की फोटो जैसे डीटेल्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इस तरह पर्सनल डिटेल में किसी भी तरह का मोडिफिकेशन यानी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। आवेदन के साथ आवेदक को अपने फिजिकल फिटनेस संबंधी घोषणा भी ऑनलाइन करनी होगी और आवेदन सबमिट होते ही आवेदक को SMS के जरिए आवेदन नंबर मिल जाएगा। इस नई व्यवस्था में आवेदक को डिजिटल फीस जमा करने पर एसएमएस के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पासवर्ड भी मिल जाएगा।
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