नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अगुवाई वाली मोदी सरकार (Modi 2.0) ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नए वाहनों के लिए भारत सीरीज (BH registration series) की अधिसूचना जारी की गई है। BH सीरीज का नंबर लेने के बाद वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।यह नियम 15 सितंबर से लागू होगा। मंत्रालय की तरफ से इसके नियम और फीस भी तय कर दी गई है। आज हम आपको इससे जुड़ी सभी छोटी-बड़ी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि इस नई सीरीज के आपको क्या फायदा होगा। तो डालते हैं एक नजर...
कौन कर सकता है अप्लाई? सड़क परिवहन मंत्रालय ने जिनके लिए नई सीरीज की शुरुआत की है उनमें,
- रक्षा कर्मियों के वाहन
- केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वाहन
- सार्वजनिक उपक्रमों के वाहन
- निजी क्षेत्र की कंपनियों के वाहन
- संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहन शामिल हैं।
आसान भाषा में समझें तो जिनके ऑफिस चार या अधिक राज्यों में है उनके कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। नई BH सीरीज के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सस्थानों के कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं।
नंबर प्लेट बदलना अनिवार्य नहीं है नई BH सीरीज के लिए अप्लाई करना अनिवार्य नहीं है। बल्कि, यह लोगों के मर्जी पर निर्भर करता है।
इन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा इस नई BH सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनका ट्रांसफर अक्सर होता रहता है। नई BH सीरीज की शुरुआत के बाद ऐसे लोगों को अब दूसरे राज्य में जाने के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।
किस रंग का होगा नंबर प्लेट? नई BH सीरीज वाला नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा, जहां सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर लिखा होगा।
कैसे होगी नंबर की शुरुआत? नंबर प्लेट की शुरुआत BH से होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेश के साल का अंतिम दो अंक होगा और फिर आगे का नंबर होगा।
कितना टैक्स और कितने साल के लिए होगा? वाहन मालिकों के पास दो विकल्प होंगे। इनमें 2 साल या 2 के गुणा में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा।
- 10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8 फीसदी रोड टैक्स
- 10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए 10 फीसदी रोड टैक्स
- 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12 फीसदी रोड टैक्स तय किया है।
- डीजल वाहनों के लिए 2 फीसदी अतिरिक्त शुल्क
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 फीसदी कम टैक्स लगाया जाएगा।
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया नई BH सीरीज के लिए वाहन मालिकों को आरटीओ के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।